मई 2017 में शुरू किया गया RERA कर्नाटक राज्य में रियल एस्टेट परिदृश्य में सुधार ला रहा है। यह संपत्ति की खरीद-बिक्री को आसान और न्यायसंगत बनाता है। RERA अधिनियम का उद्देश्य डेवलपर्स को ईमानदार रखना, परियोजनाओं को समय पर पूरा करना और घर खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाना है।
कर्नाटक RERA की सुविधाजनक वेबसाइट आपको अपनी परियोजना पंजीकृत करने, एजेंट की साख की जाँच करने, शिकायत दर्ज कराने और राज्य की रियल एस्टेट परियोजनाओं की जानकारी रखने की सुविधा देती है। RERA कर्नाटक के कड़े नियमों के कारण निवेशक अधिक सहज महसूस करते हैं और रियल एस्टेट क्षेत्र अधिक पारदर्शी होता जा रहा है।
यह विस्तृत मार्गदर्शिका RERA कर्नाटक के हर पहलू को कवर करती है, जिसमें पंजीकरण कैसे करें, नियमों का उल्लंघन करने पर दंड, एजेंटों को क्या करना चाहिए, और कानूनों में नवीनतम संशोधन शामिल हैं। यह उपयोगकर्ताओं को RERA प्रमाणित परियोजनाओं के विवरण से परिचित होने में भी मदद करती है ताकि वे आसानी से निर्णय ले सकें। RERA कर्नाटक बिल्डरों, एजेंटों और घर खरीदारों को संपत्ति बाजार के संचालन की बेहतर समझ प्रदान करता है।
RERA कर्नाटक: कर्नाटक का रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण।
RERA कर्नाटक ने केंद्रीय रियल एस्टेट नियामक कानून, यानी रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की तर्ज पर प्रावधान बनाए हैं। कर्नाटक RERA वह निकाय है जो कर्नाटक राज्य में रियल एस्टेट गतिविधियों की देखरेख और नियंत्रण करता है।
कर्नाटक रेरा (RERA) पारदर्शिता, जवाबदेही और कर्नाटक में रियल एस्टेट परियोजनाओं के समय पर पूरा होने का प्रतीक है। इसके अलावा, अगर राज्य के किसी भी नागरिक को किसी रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा धोखा दिया गया है या गुमराह किया गया है या उसे दी गई सेवाएँ पूरी नहीं की गई हैं, तो वह आसानी से निवारण के लिए रेरा कर्नाटक से संपर्क कर सकता है।
RERA कर्नाटक: प्रमुख कार्य और सेवाएँ
कर्नाटक RERA अपेक्षित अनुमोदन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
कर्नाटक में नई रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण
कर्नाटक में नए रियल एस्टेट एजेंटों का पंजीकरण
शिकायत निवारण और घर खरीदारों एवं डेवलपर्स के प्रश्नों का समाधान
रियल एस्टेट समूह प्रमोटरों और डेवलपर्स द्वारा रियल एस्टेट परियोजनाओं के परियोजना विवरण प्रकटीकरण का सत्यापन
कोई भी घर खरीदार जो RERA कर्नाटक प्राधिकरण या कर्नाटक RERA के किसी निर्णायक अधिकारी के निर्देश, निर्णय या आदेश से असंतुष्ट है, वह RERA कर्नाटक के अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
RERA कर्नाटक का अपीलीय न्यायाधिकरण कर्नाटक RERA के आदेशों, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार इन सभी अपीलों की सुनवाई करता है।
RERA कर्नाटक यह सुनिश्चित करता है कि कर्नाटक में रियल्टी विकास अनियमित न हो, और घर खरीदारों को दी गई समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित सुविधाएं और विशेषताएं मिलें।
RERA कर्नाटक के साथ परियोजना पंजीकरण
रेरा कर्नाटक 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली व्यावसायिक और आवासीय परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए नोडल एजेंसी है। रियल एस्टेट डेवलपर या प्रमोटर नीचे दिए गए चरणों का पालन करके रेरा कर्नाटक में नई परियोजना पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
चरण 1: RERA कर्नाटक की आधिकारिक वेबसाइट rera.karnataka.gov.in पर जाएं
चरण 2: होमपेज पर 'पंजीकरण' टैब पर क्लिक करें और 'प्रोजेक्ट पंजीकरण' पर क्लिक करें
कर्नाटक RERA वेबसाइट पर पंजीकरण टैब दिखाता तीर
चरण 3: एक बार जब आप प्रोजेक्ट पंजीकरण पर क्लिक करेंगे, तो निम्नलिखित विंडो खुल जाएगी।
चरण 4: 'मैं सहमत हूं' टैब दबाएं और निम्नलिखित विंडो खुल जाएगी।
चरण 5: ईमेल आईडी और एंटरप्राइज़ प्रकार भरें और 'अगला' पर क्लिक करें।
चरण 6: एक बार जब आप 'अगला' बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपको निम्नलिखित विंडो पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
प्रमोटर विवरण
परियोजना विवरण
दस्तावेज़ अपलोड करें
ऑनलाइन भुगतान करें और सबमिट पर क्लिक करें।
चरण 8: भुगतान के बाद पावती डाउनलोड करें।
RERA कर्नाटक पर परियोजना पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
कर्नाटक RERA नई परियोजना पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा करने हेतु एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस प्रदान करता है। कर्नाटक RERA में ऑनलाइन परियोजना पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं।
3(1) उल्लंघन के लिए विधिवत नोटरीकृत शपथ पत्र
जेडी घोषणा सह हलफनामा
विधिवत भरा हुआ फॉर्म-बी
सक्रिय और नई रियल एस्टेट परियोजना (व्यक्तिगत प्रमोटर) के लिए RERA पंजीकरण के बाद परियोजना के नाम पर बैंक खाता खोलने के लिए बैंक हलफनामा
पूर्ण परियोजना (व्यक्तिगत प्रमोटर) के लिए RERA पंजीकरण के बाद परियोजना के नाम पर बैंक खाता खोलने के लिए बैंक शपथ पत्र।
फॉर्म-5 परियोजना पूर्णता के लिए आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र (आवासीय/समूह आवास, वाणिज्यिक और मिश्रित विकास)।
फॉर्म-6 परियोजना पूर्णता के लिए इंजीनियर प्रमाणपत्र (प्लॉटेड विकास)
फॉर्म-6 परियोजना पूर्णता हेतु इंजीनियर प्रमाणपत्र (आवासीय/समूह आवास, वाणिज्यिक एवं मिश्रित विकास)। फॉर्म-4 परियोजना पूर्णता हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणपत्र
संबंधित परियोजना के पूरा होने का शपथ पत्र
RERA कर्नाटक: रियल एस्टेट एजेंट पंजीकरण
RERA कर्नाटक रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीकरण के लिए नोडल एजेंसी है। यह रियल एस्टेट एजेंटों को एक विशिष्ट पंजीकरण आईडी प्रदान करता है ताकि वे कर्नाटक भर में रियल एस्टेट लेनदेन में वैध रूप से शामिल हो सकें।
RERA कर्नाटक में रियल एस्टेट एजेंट के रूप में पंजीकरण कराने के लिए, आपको पंजीकरण शुल्क के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करना होगा। नए एजेंट नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से RERA कर्नाटक में नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं:
चरण 1: RERA कर्नाटक की आधिकारिक वेबसाइट rera.karnataka.gov.in पर जाएं
चरण 2: होमपेज पर 'पंजीकरण' टैब पर क्लिक करें। उसके बाद, 'एजेंट पंजीकरण' पर क्लिक करें।
चरण 3: अब, 'एजेंट पंजीकरण' पर क्लिक करने के बाद विंडो का अनुसरण करें।
चरण 4: अब एजेंट प्रकार और ईमेल आईडी भरें
चरण 5: अगला बटन दबाएं, जो आपको अगली स्क्रीन पर ले जाएगा:
चरण 6: विवरण भरें, जैसे, आवेदक का विवरण (नाम, पता, पैन कार्ड नंबर, आदि) और दस्तावेज़ अपलोड करें।
चरण 7: एजेंट पंजीकरण के लिए शपथ पत्र अपलोड करें
चरण 8: एजेंट पंजीकरण का पूर्वावलोकन करें और भुगतान करें।
कर्नाटक RERA: एक रियल एस्टेट एजेंट के कर्तव्य
कर्नाटक RERA रियल एस्टेट क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास करता है, और यह रियल एस्टेट एजेंटों से निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करने की अपेक्षा करता है।
(क) वह किसी भी योजना क्षेत्र में प्रमोटर द्वारा बेची जा रही किसी भी रियल एस्टेट परियोजना या अन्यथा में किसी भी भवन, भूमि या अपार्टमेंट की बिक्री/खरीद की सुविधा नहीं देगा, जो कि RERA कर्नाटक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं है।
(ख) वह निर्धारित लेखा पुस्तकों, अभिलेखों और दस्तावेजों का रखरखाव करेगा।
(ग) वह अचल संपत्ति से संबंधित किसी भी अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल नहीं होगा, जैसे
यह गलत बयानी करना कि सेवाएं किसी विशेष मानक या ग्रेड की हैं।
झूठा दावा करना कि प्रमोटर या उसके पास अनुमोदन या संबद्धता है, जो प्रमोटर या उसके पास नहीं है।
प्रदान न की गई सेवाओं के संबंध में भ्रामक प्रस्तुतिकरण करना।
किसी भी विज्ञापन के प्रकाशन/सेवाओं/सुविधाओं के प्रसार की अनुमति देना जो किसी रियल एस्टेट परियोजना में प्रदान करने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं
(घ) वह संपत्ति बुकिंग के समय आवंटी को सभी सूचनाएं और दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता करेगा, जिसका वह हकदार है।
(ई) वह अन्य कार्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि अपेक्षित हो।
RERA कर्नाटक: परियोजना पंजीकरण शुल्क
कर्नाटक में नई रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए RERA कर्नाटक नोडल एजेंसी है। RERA प्राधिकरण ने प्लॉटेड डेवलपमेंट, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट और मिश्रित विकास परियोजनाओं जैसे हर प्रकार की परियोजना के पंजीकरण के लिए शुल्क निर्धारित किए हैं।
RERA कर्नाटक द्वारा परियोजना पंजीकरण शुल्क |
||
परियोजना प्रकार |
विवरण |
शुल्क |
प्लॉट किए गए विकास |
आवासीय भूखंड |
5 रुपये प्रति वर्ग मीटर (ऊपरी सीमा 5 लाख रुपये) |
समूह आवास परियोजनाएं |
यदि रियल एस्टेट परियोजना का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से कम या उसके बराबर है |
5 रुपये प्रति वर्ग मीटर |
यदि रियल एस्टेट परियोजना का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक है |
10 रुपये प्रति वर्ग मीटर |
|
मिश्रित विकास परियोजना |
यदि रियल एस्टेट परियोजना का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से कम या उसके बराबर है |
10 रुपये प्रति वर्ग मीटर |
यदि रियल एस्टेट परियोजना का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक है |
15 रुपये प्रति वर्ग मीटर |
|
वाणिज्यिक रियल एस्टेट परियोजनाएं |
यदि रियल एस्टेट परियोजना का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से कम या उसके बराबर है |
20 रुपये प्रति वर्ग मीटर |
यदि रियल एस्टेट परियोजना का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक है |
25 रुपये प्रति वर्ग मीटर |
|
RERA कर्नाटक द्वारा लिया जाने वाला विलंब शुल्क |
आवासीय परियोजना पंजीकरण के मामले में (1000 वर्ग मीटर तक) |
5 लाख रुपये |
1000 वर्ग मीटर से अधिक के सभी आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित परियोजना पंजीकरण के लिए |
7 लाख रुपये |
@rera.karnataka.gov.in पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अनुपालन की जांच कैसे करें
चरण 1: कर्नाटक RERA की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें
चरण 2: सेवा टैब में प्रोजेक्ट स्थिति पर क्लिक करें।
चरण 3: परियोजनाओं की सूची प्राप्त करने के लिए आवेदन स्वीकृत पर क्लिक करें
खोज टैब में परियोजना का नाम, प्रमोटर का नाम, आवेदन संख्या और पंजीकरण संख्या टाइप करें
चरण 4: परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी डाउनलोड करें जैसे कि निर्धारित समापन तिथि, स्थान आदि।
कैसे जांचें कि कोई रियल एस्टेट एजेंट RERA कर्नाटक के साथ पंजीकृत है या नहीं?
चरण 1: RERA कर्नाटक वेबसाइट ( https://rera.karnataka.gov.in/home ) पर जाएं
चरण 2: होम पेज के शीर्ष नेविगेशन से "सेवाएँ" टैब चुनें। फिर ड्रॉप-डाउन मेनू (दूसरा विकल्प) से "एजेंट स्थिति" पर क्लिक करें।
चरण 3: यह आपको निम्न विंडो पर पुनर्निर्देशित करेगा
चरण 4: खोज टैब में, निम्नलिखित में से कम से कम एक विवरण टाइप करें जैसे एजेंट का नाम, कंपनी का नाम, आवेदन संख्या या पंजीकरण संख्या और खोज पर क्लिक करें।
रियल एस्टेट एजेंट का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा।
एजेंट की स्थिति स्वीकृत, प्रक्रियाधीन, अस्वीकृत, वापस ली गई या निरस्त, तथा समाप्त हो चुकी होगी।
कर्नाटक RERA वेबसाइट पर शिकायत कैसे दर्ज करें?
घर खरीदने वालों के पक्ष में, कर्नाटक रेरा ने पंजीकरण और शिकायत प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।
इसलिए, यदि आप एक घर खरीदार हैं और आपका रियल एस्टेट डेवलपर बिना किसी कारण के परियोजना में देरी कर रहा है या RERA अधिनियम के अनुपालन में कुछ नहीं कर रहा है, तो आप इन चरणों का पालन करके आसानी से कर्नाटक RERA वेबसाइट पर शिकायत कर सकते हैं।
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें और पंजीकरण पर क्लिक करें और फिर शिकायत पंजीकरण का चयन करें।
चरण 2: जब आप शिकायत पंजीकरण टैब पर क्लिक करेंगे तो यह आपको इस स्क्रीन पर ले जाएगा।
चरण 3: लॉग इन करने के बाद, अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे शिकायत विवरण, प्रतिवादी विवरण, सहायक दस्तावेज़ और RERA से मांगी गई राहत दर्ज करें
चरण 4: एक बार जब आप ऑनलाइन भुगतान के निर्धारित तरीके से 1,000 रुपये का भुगतान कर देते हैं, तो आपकी शिकायत RERA कर्नाटक में दर्ज की जा सकती है।
चरण 5: जब आप RERA कर्नाटक को अपनी शिकायत प्रस्तुत करेंगे, तो अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक पावती संख्या उत्पन्न की जाएगी।
व्यक्ति को यह स्पष्ट करना होगा कि उसके द्वारा दायर की गई शिकायत का समाधान RERA कर्नाटक में शिकायत दर्ज कराने की तिथि से 60 दिनों के भीतर किया जाएगा।
RERA कर्नाटक के 5 प्रमुख नियम
2023 में, कर्नाटक RERA या KRERA ने पाँच बेहद महत्वपूर्ण नियम पारित किए। ये नियम इस प्रकार हैं:
बकाया राशि पर ब्याज का दावा: घर खरीदारों के हित में, KRERA ने एक नियम पारित किया है जिसके अनुसार, जब तक डेवलपर परियोजना की मंज़ूरी और भवन योजना से संबंधित उचित दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं करते, तब तक वे बकाया राशि का दावा नहीं कर सकते। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में, जब डेवलपर बकाया भुगतान पर ब्याज के लिए आवेदन करते हैं, तो वे अक्सर अमान्य या समाप्त हो चुके दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हैं। यह नियम यह सुनिश्चित करेगा कि डेवलपर घर खरीदारों से अनावश्यक भुगतान न वसूलें।
बिना ओसी के कब्जे पर कोई मुआवजा नहीं: KRERA ने एक नियम पारित किया है कि जो घर खरीदार अधिभोग प्रमाणपत्र जारी होने से पहले ही कागज़ पर कब्जा स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें संपत्ति के कब्जे में देरी होने पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। RERA के अलावा, बेंगलुरु नगर निगम ने भी कहा है कि अधिभोग प्रमाणपत्र जारी न होने से पहले कब्जा लेना डेवलपर और घर खरीदार दोनों की ओर से उल्लंघन है।
रद्दीकरण विलेख पर हस्ताक्षर करने के बाद ब्याज का दावा: इस नियम के अनुसार, एक बार जब खरीदार रद्दीकरण विलेख पर हस्ताक्षर कर देता है और उसे धनवापसी मिल जाती है, तो यह संकेत है कि सभी वित्तीय निपटान पूरे हो गए हैं। इन वित्तीय निपटानों में संपत्ति पर दावा करने का खरीदार का अधिकार, डेवलपर को किए गए भुगतान, खरीदारों को मिलने वाली ब्याज राशि और संपत्ति से जुड़ी सभी देनदारियाँ शामिल हैं। इसलिए, रद्दीकरण विलेख पर हस्ताक्षर करते समय धनवापसी प्राप्त करने के बाद, खरीदार किसी भी विलंबित ब्याज का दावा नहीं कर सकता है।
पार्किंग नियम: बेंगलुरु में पार्किंग की बढ़ती चुनौतियों के कारण, डेवलपर्स कम पार्किंग स्थान उपलब्ध करा रहे थे। इसलिए, KRERA ने एक नियम पारित किया है जिसके अनुसार डेवलपर्स को कम से कम 18 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान आवंटित करना होगा।
बाढ़ की स्थिति में मुआवजा: कर्नाटक रेरा ने डेवलपर्स को बाढ़ की स्थिति में परियोजना के घर खरीदारों को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
RERA कर्नाटक संपर्क विवरण
रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण कर्नाटक की संपर्क जानकारी नीचे देखें।
संपर्क नंबर: 080 22249798, 080 22249799, 080 41624455, और 080 41692244
ईमेल पता: [email protected]
डाक पता: द्वितीय तल, सिल्वर जुबली ब्लॉक, यूनिटी बिल्डिंग, सीएसआई कंपाउंड, तृतीय क्रॉस, मिशन रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक 560027
घर खरीदारों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए बिल्डर्स, भूस्वामी जिम्मेदार: के.आर.ई.आर.ए. बेंच
के-रेरा की एक पीठ ने 30 जुलाई, 2025 को फैसला सुनाया कि बिल्डर और ज़मीन मालिक, घर खरीदारों को बुनियादी ढाँचा, पानी और सीवेज कनेक्शन जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से ज़िम्मेदार होंगे। इस फैसले के साथ, के-रेरा ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि संयुक्त विकास परियोजनाओं में घर खरीदारों को बुनियादी नागरिक सेवाओं की कमी होने पर, खासकर उन सेवाओं के अभाव में जो निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं, बिल्डर और ज़मीन मालिक दोनों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है।
के-रेरा पीठ ने फैसला सुनाया कि डेवलपर, भूमि मालिक और निवासियों के कल्याण संघ दोनों को संबंधित परियोजना के लिए सभी अंतिम जल और सीवरेज कनेक्शन प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) के साथ समन्वय करना होगा।
इसके साथ ही, सरकारी प्राधिकरण ने यह भी आदेश दिया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डेवलपर और भूस्वामी दोनों को सभी मूल परियोजना दस्तावेज जैसे स्वामित्व विलेख, संयुक्त विकास समझौते और अन्य अनुमोदन निवासी कल्याण संघ को सौंपने होंगे।
सारांश: RERA कर्नाटक
रेरा कर्नाटक अधिनियम मई 2017 में लागू हुआ और इसके नियम जुलाई 2017 में बनाए गए। रेरा कर्नाटक घर खरीदारों के हितों की रक्षा और राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र के नियमन का कार्य करता है। राज्य सरकार ने बाजार में विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। कर्नाटक रेरा पोर्टल के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति प्रमोटर या एजेंट के रूप में पंजीकरण करा सकता है, शिकायत कर सकता है, या परियोजनाओं या डिफॉल्टरों की सूची के लिए पोर्टल भी देख सकता है।
अंततः, RERA कर्नाटक, कर्नाटक के रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक अत्यंत सशक्त और कुशल तंत्र साबित हुआ है। कोई भी घर खरीदार, जिसे किसी बिल्डर के खिलाफ शिकायत है, अपनी शिकायत कर्नाटक RERA से कर सकता है।
अन्य राज्यों में RERA |
|||